रोड एक्सीडेंट में घायलों को मिलेगा फ्री इलाज, सरकार उठाएगी ₹1.5 लाख तक का खर्च

रोड एक्सीडेंट में घायलों को मिलेगा फ्री इलाज, सरकार उठाएगी ₹1.5 लाख तक का खर्च
नई दिल्ली। सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। मार्च 2025 से देशभर में घायलों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार इस योजना के तहत हर घायल के इलाज का खर्च ₹1.5 लाख तक उठाएगी। खास बात यह है कि यह नियम सरकारी ही नहीं, बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी अनिवार्य होगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) इस योजना को लागू करने वाली नोडल एजेंसी होगी।
अधिकारियों के मुताबिक, इस सुविधा को सुचारू रूप से लागू करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 में पहले ही संशोधन किया जा चुका है।
छह राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट रहा सफल
इस योजना को शुरू करने से पहले सरकार ने पिछले पांच महीनों में छह राज्यों—हरियाणा, पंजाब, असम, पुड्डुचेरी सहित अन्य में पायलट प्रोजेक्ट चलाया, जो सफल रहा।
कैसे मिलेगा फ्री इलाज?
- किसी भी सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाते ही उसका इलाज तुरंत शुरू कर दिया जाएगा।
- इलाज के लिए अस्पताल को किसी प्रकार की फीस नहीं लेनी होगी।
- प्राइवेट और सरकारी दोनों ही अस्पतालों को घायलों का कैशलेस इलाज करना अनिवार्य होगा।
- घायल व्यक्ति के साथ परिजन हों या न हों, अस्पताल उनकी पूरी देखरेख करेगा।
सरकार की यह योजना सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने में महत्वपूर्ण साबित होगी।



