Haryana

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: अनुबंधित कर्मचारियों को मिली सेवा सुरक्षा, जानिए नए नियम

चंडीगढ़, 6 अगस्त 2025: हरियाणा सरकार ने राज्य के अनुबंधित कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम, 2025 अधिसूचित कर दिए हैं, जिससे हजारों अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित हो गई है। यह नियम हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत लागू होंगे।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, किसी भी अनुबंधित कर्मचारी को ‘सुरक्षित कर्मचारी’ का दर्जा पाने के लिए 15 अगस्त, 2024 तक न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी, जिसमें हर वर्ष कम से कम 240 कार्यदिवसों का वेतन मिला हो।

नियमित सेवा भी शामिल, कर्मचारियों को मिलेगा व्यापक लाभ

जो कर्मचारी पहले नियमित पदों पर नियुक्त थे लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की मेरिट सूची में संशोधन के कारण उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, उनकी नियमित सेवा भी पांच वर्ष की योग्यता में शामिल की जाएगी। साथ ही, विभागों और राज्य नियंत्रण वाले निकायों में की गई सेवाओं को भी जोड़ा जाएगा, जिससे कर्मचारी सेवा की गणना में लाभान्वित होंगे।

सेवा सुरक्षा के नियम और पद सृजन की प्रक्रिया

यदि सरकारी संगठन अनुरूप पद की पहचान कर लेते हैं, तो 16 अगस्त, 2024 से ‘अतिरिक्त’ (सुपरन्यूमरेरी) पद सृजित किए जाएंगे। यदि पद की पहचान में समस्या आती है, तो प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा, जिसे वित्त विभाग की सहमति से 90 दिनों के अंदर मंजूरी मिलेगी। इसके बाद ही सेवा सुरक्षा के आदेश जारी होंगे।

वेतन और भत्ते में सुधार

सुपरन्यूमरेरी पद के वेतन निर्धारण के लिए कार्यात्मक वेतन स्तर में 5%, 10%, या 15% की वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही सुरक्षित कर्मचारियों को साल में एक बार वेतन वृद्धि मिलेगी, जिसकी पहली किस्त 1 जुलाई 2025 को लागू होगी।

1 जनवरी, 2025 से इन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। इसके अलावा, आकस्मिक और चिकित्सा अवकाश की सुविधा पूर्ववत जारी रहेगी, और महिला कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश की अवधि बढ़ाकर प्रति माह 2 दिन तथा प्रति वर्ष 22 दिन कर दी गई है।

स्थानांतरण और नियमावली

सरकारी नियुक्ति प्राधिकरण को सुरक्षित कर्मचारियों का हरियाणा के भीतर या बाहर स्थानांतरण करने का अधिकार मिलेगा। इन कर्मचारियों को हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 एवं दंड एवं अपील नियम, 2016 के अंतर्गत शासित किया जाएगा।

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