CET नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की मुहर: HSSC की पारदर्शिता पर उठे सवाल खारिज, अभ्यर्थियों को मिली राहत

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) में अपनाई गई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले के साथ ही यह साफ हो गया है कि आयोग की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, वैध और न्यायसंगत है।
आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि यह फैसला उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने CET परीक्षा दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को वैज्ञानिक और तार्किक आधार पर लागू किया गया है, ताकि हर परीक्षार्थी का मूल्यांकन समान पैमाने पर हो सके।
चेयरमैन ने यह भी बताया कि कुछ अभ्यर्थियों को भ्रामक जानकारी देकर गुमराह किया गया और उन्हें अनावश्यक रूप से कानूनी लड़ाई में उलझाया गया, जिससे उनका समय और धन दोनों बर्बाद हुए। उन्होंने उम्मीदवारों से अपील की कि वे केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचनाओं पर ही भरोसा करें और अफवाहों से दूर रहें।
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गौरतलब है कि CET परीक्षा का आयोजन 26 और 27 जुलाई को किया गया था। इन दोनों दिनों में 13 लाख 48 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न हुई, जो युवाओं के उत्साह और आयोग की विश्वसनीयता को दर्शाती है।



