नूंह में 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित, गृह विभाग ने जारी किए आदेश

चंडीगढ़, 13 जुलाई 2025: हरियाणा सरकार ने नूंह जिले में कानून-व्यवस्था की संभावित गड़बड़ी के चलते मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह निलंबन 13 जुलाई, 2025 को रात 11:00 बजे से 14 जुलाई, 2025 को रात 11:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह निर्णय क्षेत्र में अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए लिया गया है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से फैल सकती हैं। आदेश में कहा गया है कि यह कदम नूंह जिले में सार्वजनिक सुरक्षा, संपत्ति की रक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

हालांकि, सरकार ने नागरिकों की आवश्यक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ सेवाओं को छूट दी है। बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज से संबंधित SMS, वॉयस कॉल, तथा ब्रॉडबैंड और लीज लाइन आधारित इंटरनेट सेवाएं जारी रहेंगी ताकि वाणिज्यिक गतिविधियों और घरेलू आवश्यकताओं में कोई बाधा न आए।
सरकार ने सभी टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्णय ऐसे समय पर आया है जब जिला प्रशासन को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक तनाव भड़काने की आशंका है। इंटरनेट सेवाओं के निलंबन से अफवाहों पर लगाम लगाने और स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने की उम्मीद है।
सरकार ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है ताकि जिला नूंह में शांति और सद्भाव बना रहे।



