ITR Filing 2025: सरकार ने दी राहत, अब बिना लेट फीस करें इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल | जानें डिटेल्स

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख एक दिन और बढ़ा दी है। अब टैक्सपेयर्स 16 सितंबर 2025 तक बिना किसी लेट फीस के अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई 2025 थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। लेकिन भारी सर्वर लोड और तकनीकी समस्याओं को देखते हुए CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने एक और दिन की मोहलत देने का फैसला लिया है।
रिकॉर्ड ब्रेकिंग ITR फाइलिंग – 7.3 करोड़ से अधिक रिटर्न जमा
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, अब तक 7.3 करोड़ से अधिक ITR फाइल हो चुके हैं, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। 2024 में यह आंकड़ा लगभग 7.28 करोड़ था। विभाग ने सभी टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स का आभार जताते हुए शेष लोगों से अपील की है कि वे आज ही रिटर्न फाइल करें और लेट फीस से बचें।
ई-फाइलिंग पोर्टल स्लो? अपनाएं ये समाधान
रविवार को भारी संख्या में उपयोगकर्ताओं ने शिकायत की कि incometax.gov.in पोर्टल स्लो हो गया या खुल ही नहीं रहा। विभाग ने कहा कि यह समस्या लोकल ब्राउज़र सेटिंग्स, कैश, नेटवर्क या एक्सटेंशन्स के कारण हो सकती है।
ऐसे करें समस्या का समाधान:
ब्राउज़र की कैश और कुकीज क्लियर करें
Incognito Mode में पोर्टल खोलें
Google Chrome या Microsoft Edge का अपडेटेड वर्जन इस्तेमाल करें
Ad-blockers और Extensions को डिसेबल करें
मोबाइल हॉटस्पॉट जैसे वैकल्पिक नेटवर्क का प्रयोग करें
हेल्पडेस्क सपोर्ट भी उपलब्ध
यदि उपरोक्त उपायों के बाद भी दिक्कत बनी रहती है, तो टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। कॉल सेंटर, ईमेल और लाइव चैट के माध्यम से भी सहायता ली जा सकती है।
आज है आखिरी मौका! देर की तो लगेगी लेट फीस
अब जब कि 16 सितंबर 2025 को अंतिम तारीख घोषित किया गया है, विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद रिटर्न दाखिल करने वालों पर धारा 234F के तहत लेट फीस और अन्य पेनाल्टी लागू की जाएगी।



