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हिसार: पेट्रोल पंप फायरिंग और रंगदारी मामले में एक दोषी, पांच बरी

हिसार: पेट्रोल पंप फायरिंग और रंगदारी मामले में एक दोषी, पांच बरी

 

हिसार के बालसमंद में एक पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर एक करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश खत्री सौरभ की अदालत ने एक आरोपी अमित राजली को दोषी करार दिया है, जबकि पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है। दोषी को 10

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जून 2017 का मामला

यह मामला जून 2017 का है, जब हरियाणा फिलिंग स्टेशन बालसमंद में तीन युवक बाइक पर सवार होकर आए और फायरिंग की। पेट्रोल पंप पर 15 साल से कार्यरत सेल्समैन विजय कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों ने पंप पर एक लेटर छोड़ा, जिसमें शाजिद खान और बिजेंद्र धागड़ के गिरोह की ओर से एक करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। धमकी दी गई थी कि रकम न देने पर जान से मार दिया जाएगा।

पुलिस ने छह को किया था गिरफ्तार

घटना के समय पंप मालिक रवि रतन भी गोली चलने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने मामले की जांच के बाद छह लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से अब एक को दोषी पाया गया है। यह फैसला रंगदारी और धमकी के मामलों से निपटने में न्यायिक प्रणाली की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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