हरियाणा में गुटखा-पान मसाला बैन, 10 लाख तक जुर्माना

हरियाणा सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर एक साल का प्रतिबंध बढ़ा दिया है। खाद्य एवं औषधि विभाग की ओर से आदेश जारी कर इनके निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पूरी तरह रोक दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। अब अगर कोई इन्हें बेचता या स्टोर करता पाया गया, तो भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में हर महीने करीब 3 हजार नए कैंसर मरीज सामने आते हैं। इसी वजह से सरकार ने गुटखा-पान मसाला और तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया है।
स्टोर करना भी मना
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने साफ किया है कि सिर्फ गुटखा-पान मसाला की बिक्री नहीं, बल्कि इसका भंडारण, निर्माण और वितरण भी प्रतिबंधित होगा। जो कोई भी नियम तोड़ेगा, उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई होगी। सरकार ने यह प्रतिबंध पूरे एक साल के लिए लागू किया है, ताकि स्वास्थ्य पर होने वाले खतरे को कम किया जा सके। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) और राज्य अधिकारी दुकानों का नियमित निरीक्षण करते हैं। जुर्माने की राशि 2 लाख से 10 लाख तक हो सकती है। अगर नियम उल्लंघन से किसी की मौत होती है, तो दोषी को 7 साल से आजीवन जेल और 10 लाख रुपए से कम जुर्माना नहीं लगेगा।



