Himachal

कंगना रनौत को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से झटका, मानहानि की याचिका खारिज

चंडीगढ़/मंडी | फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मानहानि की शिकायत को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला किसान आंदोलन के दौरान किए गए एक विवादित ट्वीट से जुड़ा हुआ है।

क्या है मामला?

यह विवाद 2021 के किसान आंदोलन के समय का है, जब कंगना रनौत ने 87 वर्षीय महिला किसान महिंदर कौर को लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट में महिंदर कौर की तुलना एक अन्य महिला से करते हुए उन्हें “100-100 रुपए लेकर प्रदर्शन में शामिल होने वाली” बताया था। यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हुई और भारी विरोध का सामना करना पड़ा।

मानहानि का मुकदमा दर्ज

कंगना के इस ट्वीट को लेकर महिंदर कौर ने 4 जनवरी 2021 को बठिंडा की अदालत में मानहानि का केस दर्ज कराया था। लगभग 13 महीने तक इस मामले की सुनवाई चली और अंततः बठिंडा कोर्ट ने कंगना को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

कंगना रनौत ने समन को चुनौती देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें मानहानि की शिकायत रद्द करने की मांग की गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिससे अब उन्हें निचली अदालत में पेश होना पड़ेगा।

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