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रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला, आजम खान दोषी करार

2019 चुनावी भाषण मामले में 2 साल की सजा, अफसर पर की थी विवादित टिप्पणी

Asheesh srivastava

रामपुर की एमपी-एमएलए Court ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता Azam Khan को 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए विवादित बयान मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
चुनावी सभा में दिया था विवादित बयान
पूरा मामला रामपुर के भोट थाना क्षेत्र का है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने मंच से तत्कालीन जिलाधिकारी (DM) को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने अधिकारियों को “तनखैया” बताते हुए कहा था कि “अल्लाह ने चाहा तो इन्हीं से जूते साफ कराऊंगा।” बयान के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।


लंबे समय से चल रही थी सुनवाई
इस मामले में पिछले कई वर्षों से अदालत में सुनवाई चल रही थी। अभियोजन पक्ष ने चुनावी भाषण को आचार संहिता और प्रशासनिक गरिमा के खिलाफ बताते हुए कार्रवाई की मांग की थी।
फैसले के बाद बढ़ी राजनीतिक हलचल
एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इस फैसले का असर आजम खान की राजनीतिक गतिविधियों और भविष्य की रणनीति पर पड़ सकता है।

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